उत्तर प्रदेश

1 वर्ष की अबोध बच्ची के साथ सौतेले बाप ने किया बलात्कार , हुआ आजीवन कारावास । लगा एक लाख रुपए का अर्थ दंड

1 वर्ष की अबोध बच्ची के साथ सौतेले बाप ने किया बलात्कार , हुआ आजीवन कारावास । लगा एक लाख रुपए का अर्थ दंड ।

रिपोर्टर – सुजीत कुमार सिंह

14 दिन के अंदर न्यायालय द्वारा अशोक बनवासी को 1 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने पर भेजा जेल ।

गाजीपुर –  जहां “मिशन शक्ति” अभियान फेज -05 एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये , अपराध  के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी तथा सशक्त पैरवी करते हुए ,  एक अबोध बालिका के साथ हुए , क्रूर अपराध के अभियुक्त   को कठोरतम सजा 14 दिन में न्यायालय द्वारा कराई गई । जानकारी के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ 20.07.2025  FIR करते हुए , 21.07.2025 गिरफ्तार किया गया जबकि 27.08.2025 को आरोप पत्र दाखिल कर न्यायालय द्वारा 9.9.2025 को संज्ञान लिया । वही 12/9/2025 को आरोप विरचित कर आज 26/9/2025 को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया । जबकि जघन्य अपराध एक सौतेले बाप द्वारा ही किया गया था । इस वादिनी मुकदमा के तहरीर पर थाना शादियाबाद में मुकदमा अपराध संख्या- 243/2025 धारा – 65(2) BNS व 5 (i)/M/N/6 पॉक्सो एक्ट दिनांक – 20.07.2025 को पंजीकृत किया गया । इस घटना की  विवेचना प्रभारी शादियाबाद श्यामजी यादव द्वारा ठोस    मौखिक तथा सटीक फोरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से संपादित किया गया । जिसमें आरोप पत्र दाखिल होने के उपरान्त माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते Day To Day Basis पर प्रतिदिन तारीखें लगाई । वही प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों   के आधार पर अभियुक्त अशोक बनवासी  पुत्र स्व0 लालता बनवासी निवासी सराय गोकुल थाना शादियाबाद को आरोप विरचित होने के मात्र 15 दिवस के   अंदर *आजीवन कारावास (मृत्यु तक) तथा 1,00,000 रू अर्थदण्ड* की सजा से दण्डित किया गया । यह कठोरतम    सजा का निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को किया गया । उक्त त्वरित फैसले से इस सामाजिक और घृणित अपराध पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा । यह आपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में अभियोजन साक्षियों को समय से न्यायालय में उपस्थित कराने में स्थानीय पुलिस का योगदान प्रशंसनीय रहा है । जो क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा के निकट पर्यवेक्षण में मानटरिंग सेल  द्वारा सघन पैरवी कर अभियुक्त उपरोक्त को सजा कराई गई ।

रिपोर्टर संवाददाता –

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